उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मऊ सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जमीन गबन के एक मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यानी कि अंसारी के दोनों की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी. आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
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पिछले महीने दोनों से हुई थी पूछताछ
उल्लेखनीय है कि डालीगंज में अवैध निर्माण के मामले में हजरतगंज कोतवाली में बीते साल मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. पिछले महीने फरवरी में इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों से पूछताछ भी की गई थी. मामले के विवेचक इंस्पेक्टर डीसी श्रीवास्तव ने मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास अंसारी से अवैध निर्माण के बारे में पूछताछ की थी. करीब एक घंटे की पूछताछ के उन्हें छोड़ा गया था.
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क्या है मामला
दरअसल, मुख्तार अंसारी ने डालीबाग स्थित एक जमीन पर कब्जा करके एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया था. बीते अगस्त माह में एलडीए ने इमारत को अवैध घोषित कर ढहा दिया था. मामले की जांच के बाद लेखपाल की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस, उमर और अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, पर वह फरार चल रहे थे. इसके बाद दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. दोनों ने इस दौरान हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया. इसके बाद अब्बास भागकर जयपुर पहुंचा. वहां उसने शादी भी रचा ली. बीते दिनों अब्बास की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो सबको जानकारी हुई.
HIGHLIGHTS
- मुख्तार अंसारी के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
- अंसारी के बेटों की गिरफ्तारी पर बरकरार रहेगी रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की
Source : News Nation Bureau