दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब स्कूल मनमाना फीस नहीं वसूल सकेंगे. जिला शुल्क विनियमन समिति (DFRC) ने एक पत्र जारी करके सभी स्कूलों को निर्देश दिया है. स्कूलों को कहा गया है कि वह शैक्षणिक सत्र में अपनी फीस 7.88 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे. समिति ने यह भी निर्देश दिया कि स्कूलों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर 30 जनवरी तक संशोधित फीस की डिटेल्स शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए अपलोड करनी होगी.
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DFRC की अध्यक्षता जिलाधिकारी बीएन सिंह कर रहे हैं. CBSE बोर्ड के सभी स्कूलों को एक पत्र जारी करके फीस को नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए शुल्क ढांचे का खुलासा करने का निर्देश दिया है.
कमेटी ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन उन्हें लिखित में प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी के बारे में बताएं. कमेटी ने बताया है कि स्कूल को नया शैक्षणिक वर्ष शुरु होने से कम से कम दो महीने पहले संशोधित ढांचा तैयार करके उसे नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा. स्कूलों से यह भी कहा गया है कि फीस में वृद्धि शिक्षकों के वेतन वृद्धि के अनुपात में हो.
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DFRC ने जिले के सभी निजी और स्वतंत्र विद्यालयों को पत्र भेजा है. पत्र को लेकर ऑल नोएडा स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन (ANSPA) ने रविवार को बैठक की. ANSPA के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना ने कहा कि अब तक, कुछ स्कूल अपनी फीस में 10% तक की वृद्धि कर रहे थे। अब, 7.88% सीलिंग लगाने के साथ, हमें यह जानना होगा कि क्या पिछली 10% वृद्धि वापस ले ली जाएगी.
आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों और प्रबंधन के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही थी. DFRC ने कई मामलों में रोलबैक का आदेश दिया था वहीं कुछ स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया था.
Source : News Nation Bureau