जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश दिए है की अगर नोएडा में क्रिसमस और नए साल का जश्न का आयोजन करना है तो पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम को मौके पर ही बंद करा दिया जाएगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी प्रकार के आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. डीएम ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि जिल में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य इलेक्ट्रिक साजसामान की व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के ²ष्टिगत रखते हुये कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है.
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Source : IANS