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कल से नोएडा भी होगा अनलॉक, इन नियमों का करना होगा पालन

गौतमबुद्धनगर में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम होने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है. इस दौरान सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा.

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Karm Raj Mishra
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Noida

Noida( Photo Credit : News Nation)

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देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddha Nagar) जिले को कल से अनलॉक कर दिया जाएगा. मतलब साफ है कि कल से नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में भी अनलॉक (Unlock) लागू हो जाएगा. गौतमबुद्धनगर में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम होने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है. इस दौरान सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा और जिले में हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी लागू रहेगी.

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क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा?

नई गाइडलाइंस में निजी कंपनियों के कार्यालय (Corporate office) खोले जा सकेंगे. साथ ही सभी सरकारी दफ्तर 50% एम्प्लॉई के साथ खुलेंगे. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट (Educational Institute) बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी ही होगी. हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे मॉल, सिनेमाघर, क्लब ये सब बंद रहेंगे. दूसरी ओर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट (Industrial Institute) खुले रहेंगे. पहले की तरह सब्जी मंडी खुली रहेंगी. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों. अनलॉक के शुरुआती चरण में अभी रेस्टोरेंट और होटल रहेंगे बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान होम डिलीवरी जारी रहेगी. इसके अलावा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे. 

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कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य

सरकार कई जगह पर छूट तो दे रही है, लेकिन सभी जगह पर कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा. रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों पर स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी. सभी दुकानदारों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई है. लेकिन इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाएगा और वीकेंड पर पहले की तरह ही बंदी रहेगी.

HIGHLIGHTS

  • जिले में 600 से कम हुए कोरोना संक्रमित
  • थियेटर-मॉल्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे
  • कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य
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