उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक शौहर द्वारा अपनी बीवी को 'तलाक' देकर घर से निकाले जाने का मामला सामने आया है. यह घटना जाफरगंज थाने के दलेलखेड़ा गांव की है. इसके पहले पुलिस तीन मामले दर्ज कर चुकी है.
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जहानाबाद के थानाध्यक्ष शमशेर सिंह ने शनिवार को बताया, "पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शुक्रवार को दलेलखेड़ा गांव की महिला अफसाना की तहरीर पर उसके शौहर ख्वाजा अली, ससुर कलामुद्दीन, सास किस्मतुन और दो ननदों फातिमा व शहरुन के खिलाफ मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम-2019 की संबंधित धारा के अलावा मारपीट कर घर से निकालने और दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है."
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पीड़ित महिला के हवाले से उन्होंने बताया, "अफसाना का निकाह चार साल पूर्व गांव में ही ख्वाजा अली के साथ हुआ था. ससुरालीजन निकाह के बाद से ही उसे दहेज के तौर पर एक लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करते रहे. कई बार मायका और ससुरालीजनों के बीच इस संबंध में पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी."
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उन्होंने बताया, "पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि चार सितंबर को पहले ससुरालीजनों ने उसके साथ मार-पीट की, फिर शौहर ने तीन बार तलाक बोल कर उसे घर से निकाल दिया. मामले की जांच की जा रही है और अभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई." पुलिस ने बताया कि "संसद में तीन तलाक विरोधी कानून पारित होने के बाद फतेहपुर जिले में इससे संबंधित यह चौथा मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके पहले तीन और मुकदमे दर्ज हो चुके हैं."
Source : आईएएनएस