Coronavirus (Covid-19) : लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है. इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार जनपद को कन्टेनमेंट जोन और नॉन कन्टेनमेंट जोन में बांटा गया है. कन्टेनमेंट जोन (Contenment Zone) में सिर्फ इमरजेंसी सेवा से संबंधित लोग आ जा सकेंगे. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को काम पर जाने अथवा ज़ोन से बाहर जाने की अनुमति नही होगी. नॉन-कन्टेनमेंट जोन (Coronavirus (Covid-19), Lockdown Part 3, Lockdown 3.0, Corona Virus In India, Corona In India, Covid-19) में राज्य सरकार और एमएचए की गाइडलाइन (MHA Guideline) के अनुसार सभी गतिविधियों की अनुमति होगी. सभी जरूरी परमिशन 'तुरंत' व 'ऑनलाइन' दी जा रही है.
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परमिशन का प्रोसेस प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा
ईओयू व एसईजेड के लिए भारत सरकार के डेवलोपमेन्ट कमीश्नर, कमांडर से विचार विमर्श कर परमिशन देंगे. नॉन-कन्टेनमेंट जोन में इंडस्ट्री की परमिशन हेतु एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसपर प्राधिकरण/यूपीएसआईडीसी/कमांडर द्वारा परमिशन दी जाएगी. बताया जा रहा है कि पोर्टल कल तक तैयार हो जाएगा. नॉन-कन्टेनमेंट जोन में 'इन सीटू' निर्माण की परमिशन दी जाएगी. प्राधिकरण सभी बिल्डर्स को अनुमति देगा. परमिशन का प्रोसेस प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उसके साथ सख्त कार्ऱवाई की जाएगी.
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कन्टेनमेंट जोन 2 प्रकार के होंगे
हॉटस्पॉट-1 केस- परिधि 400 मीटर
हॉटस्पॉट- 2 अथवा 2 से अधिक मामले- परिधि 1 किलोमीटर होगी.
अंतर्जनपदीय/अंतरराज्यीय प्रतिबंध पूर्वानुसार रहेंगे.
- अनुमति दी गयी गतिविधियों में भी कोई अंतर्जनपदीय/अंतरराज्यीय मूवमेंट की अनुमति नहीं है.
(सिर्फ एसेंशियल व इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर)
- रेजिडेंशियल सोसाइटी में बनी सभी दुकान सुचारू रूप से चलेंगी.
- मार्किट व काम्प्लेक्स में एसेंशियल उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों को अनुमति होगी.
- प्राइवेट कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते है अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे.
- सरकारी कार्यालय गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे.