Coronavirus (Covid-19) : मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है. गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है. डीएम गाजीपुर ने लाउडस्पीकर से अजान (Ajan) पर रोक लगाई है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus (Covid-19), Lockdown Part 2 Day 1, Lockdown 2.0 Day one, Corona Virus In India, Corona In India, Covid-19) की महामारी से देश की जनता परेशान है. गाजीपुर जिले का प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है.
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हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की
लोग यहां अपने-अपने घरों में नमाज पढ रहे हैं. लेकिन डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिला में अजान पर रोक लगा दी है. पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है. ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 भर्ती में रिक्त रह गए पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है. मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरने की मांग की है. धीरज कुमार पांडे और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है.
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योग्यता के अनुसार मामले का निस्तारण करे
कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर निर्णय ले. याचीगण की नियुक्ति पर विचार करते हुए योग्यता के अनुसार मामले का निस्तारण करे. जस्टिस अश्वनी कुमार की एकल पीठ ने आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध (punishable crime) होगा. योगी सरकार ने एपेडिमिक एक्ट (महामारी कानून) में संशोधन किया है. प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (Covid19) विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय अपराध बना दिया है. एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने अधिसूचना जारी की. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की जारी की गई अधिसूचना.