इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से अपील की है. हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते चुनाव टालने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि पीएम व चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए हैं. देश व विदेशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह अपील की गई है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है. HC ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें. प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है. हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है. गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया गया है. संजय यादव के खिलाफ प्रयागराज के थाना कैंट में मुकदमा दर्ज है. जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने आदेश दिया.