उत्तर प्रदेश में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा. पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें प्रदेश पुलिस यातायात के नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दी थी. अब पुलिस महानिदेशक ओमप्रकाश सिंह ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनसे दोगुनी जुमार्ना राशि वसूली जाएगी. सिंह ने आदेश में कहा है कि जिस भी अधिकारी व कर्मचारी पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है, वह खुद इन नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तय जुर्माने से दोगुनी राशि वसूली जाएगी.
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बता दें कि नए नियमों के अनुसार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों से कई गुना ज्यादा जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुमार्ना नहीं था. इसके अलावा इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुमार्ना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुमार्ना भरना होगा. गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बातचीत करने पर जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है.
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
- अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी.
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये के बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा.
- इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 500 रुपये की जगह अब 5 हजार रुपये देने होंगे.
- बिना परमिट के ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये भरने होंगे.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये के बदले अब 10 हजार रुपये चुकाने होंगे.
- रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
- सड़क पर बाइक से स्टंट करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
Source : आईएएनएस