नोएडा (Noida) में मॉल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. मॉल को 8 जून के बाद खोला जाएगा. जब तक मॉल (Mall) पूरी तरह से लोगों के आने लायक़ नहीं होगा, तब तक मॉल चालू नहीं किया जाएगा. मॉल में सफाई और सेनीटाईजेशन का काम शुरू हो चुका है. प्रत्येक दुकनों की सफ़ाई की जा रही है और साथ ही गोले 2 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 5.0 के दूसरे चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल, मॉल व रेस्तरां 8 जून से खुल जाएंगे. इसके लिए दिशा-निर्देश शनिवार को जारी किए गए. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि धार्मिक स्थल प्रबंधन स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे.
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धार्मिक स्थल के हर गेट पर अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा. जांच के दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उसी को प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी. उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों की घोषणा की जानी चाहिए. धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. मंदिर में एसी चलाया जा सकता है, लेकिन तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए. समूह गायन, भजन-कीर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. स्टीरियो पर भजन के रिकार्ड बजाए जा सकते हैं.
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बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर काफी सख्त पहरा रहेगा. किसी को भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा. सिर्फ पांच लोगों को ही एक साथ धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा. लोगों को कतार में लगने के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा. दो लोगों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी रखनी होगी. सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिशा-निर्देश के मुताबिक, जूता-चप्पल धार्मिक स्थल प्रांगण के बाहर ही उतारना होगा या बाहर खड़ी अपनी गाड़ियों में रखना होगा. प्रबंधन को प्रवेश तथा निकास द्वार की अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी.