समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खान की पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 3 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गई हैं. रामपुर के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मंगलवार को 3 मामलों में जमानत मिली है. बता दें कि ये जमानत जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में मिली है. मालूम हो कि सपा सांसद आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं.
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मंगलवार को जिन मामलों में तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की जमानत हुई है उसमें तुरंत रिहाई तो नहीं होगी, लेकिन मुश्किलें कम जरूर हुई हैं. दरसअल हाई कोर्ट में भी 2 जन्म प्रमाण का मामला अभी विचाराधीन है. जेल से बाहर आने के लिए इन मामलों में भी जमानत मिलना जरूरी होता है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि कोर्ट से अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा की जमानत हुई है.
बता दें कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर लगातार कार्रवाई की जा रही हैं. जहां एक ओर आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया. वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए. इसके अतिरिक्त यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए.
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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्दुल्ला के नाम थे. इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था. सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया.
Source : News Nation Bureau