गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद माफिया और पूर्व संसद अतीक अहमद (UP Don Atiq Ahmed) को बड़ा झटका लगा है. माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं. प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या के दो मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि माफिया अतीक के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमों में एफआईआर के तहत मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं. इस दौरान माफिया अतीक अहमद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.
अतीक ने दी सफाई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान माफिया अतीक अहमद ने अपनी सफाई दी. उसने अपने सफाई में कहा कि उसे साजिशन इन मुकदमो में फंसाया गया है. वह बेगुनाह है. अतीक ने मुकदमे के विचारण की कोर्ट से मांग की है. प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अतीक और अभियोजन पक्ष दलीलों के साथ चार्जशीट के अवलोकन करते हुए कहा कि हत्या के दोनों मामलों में मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं. अदालत ने अतीक अहमद की मांग को कोर्ट ने खारिज करते हुए मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं.
क्या है दोनों मामला
बता दें कि माफिया अतीक अहमद के खिलाफ वर्ष 2015 में धूमनगंज थाना क्षेत्र के मरियाडीह गांव में सुरजीत और अलका हत्याकांड में नाम सामने आया था. जिसकी विवेचना के बाद माफिया अतीक अहमद को इस हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया गया था. इस मामले में अतीक अहमद को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद जेल में जाकर उसका बयान दर्ज करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
वहीं दूसरे मामला वर्ष 2016 का है. यह मामला भी धूमनगंज थाने में ही दर्ज हुआ था. एक प्रॉपर्टी विवाद में जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी. इस मुकदमे में भी अतीक अहमद को साजिशकर्ता का आरोपी बनाया गया था. अतीक के इशारे पर ही जितेंद्र की हत्या कराए जाने का आरोप लगा था. मृतक की मां सूरज कली ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
अब चलेगा अतीक अहमद पर मुकदमा
इस तरह से एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हत्या के दोनों मामलो में दर्ज एफआईआर के तहत आरोप तय करते हुए अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं.
HIGHLIGHTS
- वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी
- दो मुकदमों में आरोप तय
- वर्ष 2015 में धूमनगंज थाना क्षेत्र का मामला