उत्तर प्रदेश रक्षा बंधन से हो जाएगा Unlock, संडे वीकेंड लॉकडाउन खत्म

देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीमा पड़ गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने रक्षा बंधन पर जनता को बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश रक्षा बंधन से पूरी तरह से अनलॉक (Unlock) हो जाएगा.

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Deepak Pandey
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीमा पड़ गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने रक्षा बंधन पर जनता को बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश रक्षा बंधन से पूरी तरह से अनलॉक (Unlock) हो जाएगा. यूपी सरकार ने संडे वीकेंड लॉकडाउन हटाने का आदेश जारी किया है., लेकिन प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (Nigh Curfew) जारी रहेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की नियंत्रण स्थिति को देखते हुए अनलॉक का फैसला लिया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया है. 

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योगी सरकार ने कहा कि 22 अगस्त से रविवार की बंदी भी खत्म हो जाएगी. अब हर सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मास्क, दो गज की दूरी व सैनेटाइजर के प्रयोग की शर्तों के साथ गतिविधियां अनुमान्य किए जाने की मंजूरी प्रदान की जाती है. हालांकि, यूपी में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. पूर्व में निर्धारित हर बाजार की साप्ताहिक बंदी यथावत लागू रहेगी.

आपको बता दें कि इससे पहले यूपी में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन था. कुछ दिन पहले ही दो दिवसीय  साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देते हुए योगी सरकार ने शनिवार की बंदी खत्म कर दी थी. हालांकि, तब सरकार ने रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहने की बात कही थी. इसे लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की थी. रविवार की बंदी भी अब खत्म कर दी गई है. 

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हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है. अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

HIGHLIGHTS

  • देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर पड़ा धीमा
  • अपर मुख्य सचिव गृह ने अनलॉक का जारी किया आदेश
  • यूपी में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, ये है टाइमिंग 
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