उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 6 महीने का विस्तार मिला. प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने इसकी पुष्टि की है. सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni waqf Board) का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका था. जुफर फारूकी बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद (Mosque) निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था. प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए कई जगहों का चयन किया गया था. अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई. जानकारी के मुताबिक यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है.
यह भी पढ़ें- PM मोदी ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन, जानें 10 बड़ी बातें
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार की जमीन
सरकार ने जुफर फारूकी के राम मंदिर मसले पर लिए गए स्टैंड से खुश होकर उन्हें छह माह विस्तार का इनाम दिया है. बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका है. सरकार ने पुरानी तिथि से छह माह का विस्तार प्रदान किया है. सरकार के जमीन प्रस्ताव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है. डीएम अनुज झा ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से स्वीकार पत्र भी मिल चुका है. आधिकारिक आवंटन के बाद कानूनन 5 एकड़ जमीन अब सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है. उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के साथ साथ अन्य कार्य के लिए भी अधिकृत हो गया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटन के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण या अन्य गतिविधियां भी आवंटित जमीन पर शुरू कर सकता है.