उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी. मामले में कोर्ट आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले मंगलवार को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लोअर कोर्ट के क्षेत्राधिकार के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन पर आदेश को जिला जज ने सुरक्षित कर लिया. मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद उम्मीद है कि जिला जज आज अपना आदेश सुना सकते हैं.
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उल्लेखनीय है कि 1991 से प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी यानि वाराणसी में स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद केस वाराणसी कचहरी में चल रहा है. लेकिन अब यह केस सिविल कोर्ट में चल सकेगा या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में, इसका फैसला आज आ सकता है.
सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड चाहता है कि मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चले न कि सिविल कोर्ट में. इसी को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रेक कोर्ट के 25 फरवरी 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए जिला जज की अदालत में 18 सितंबर को रिवीजन फाइल किया था. जिसको 6 अक्टूबर को वाराणसी के जिला जज ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिविजन को 3 हजार रुपये के हर्जाने के साथ एक्सेप्ट करने का आदेश दिया था.
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इसी सिलसिले में रिवीजन के एडमिशन पर मंदिर पक्ष की आपत्ति के चलते दोनों पक्षों की बहस को जिला जज ने सुना और फिर आदेश को सुरक्षित कर दिया. हालांकि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल रिविजन दाखिल किया है.