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UP में Love Jihad पर होगी उम्रकैद, योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने के मामले में सजा को बढ़ाए जाने का प्रावधान है. यानी अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों में सजा बढ़ेगी और धर्म परिवर्तन के मामलों में भी रोकथाम लगेंगी.

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Mohit Sharma
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CM Yogi On Love Jihad

योगी सरकार

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CM Yogi On Love Jihad: यूपी में एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर एक विधेयक पेश किया है. इस विधेयक में लव जिहाद की सजा पर सख्त फैसला लिया गया है. जी हाँ, प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर योगी सरकार ने सख्ती अपनाई है, जिसमें अब लव जिहाद जैसे अपराध के लिए उम्रकैद की सजा होगी. सिर्फ लव जिहाद जैसे अपराध ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी सीएम योगी शक्ति अपना रहे हैं. 

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यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने के मामले में सजा को बढ़ाए जाने का प्रावधान है. यानी अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों में सजा बढ़ेगी और धर्म परिवर्तन के मामलों में भी रोकथाम लगेंगी. नए विधेयक में पहले से किए गए अपराध में सजा को दोगुना किया गया है. जबकि नए अपराधों में ताउम्र जेल की सजा का प्रावधान है. आपको बता दें कि ये विधेयक साल 2021 में पास कराया गया था और कानून का रूप दिया गया था.

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इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान और 50,000 तक जुर्माना लगाया गया था. अब 29 जुलाई को पेश बिल में अपराध का दायरा और सजा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही सभी अपराध गैर जमानतीय बना दिए गए हैं. इसके साथ ही कानून में एक और बदलाव किया गया है. कानून के तहत घटनाओं की सूचना देने वालों का भी दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है. अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को इसकी सूचना दे सकता है. जिसको पुलिस गंभीरता से लेकर जांच करेगी. पहले इस कानून में पीड़ित व्यक्ति, उसके माता, पिता, भाई, बहन या दूसरे परिवार के सदस्य अपराध की सूचना दे सकते थे. लेकिन अब कोई भी व्यक्ति इन मामलों की सूचना पुलिस को दे सकता है. मामलों की सुनवाई सिर्फ सेशन कोर्ट में होगी, उससे नीचे की कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी.

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