UP News: उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों और ऐतिहासिक शहरों का विकास थीम के आधार पर किया जाएगा. योगी सरकार इसके लिए पहल कर रही है. ऐसे शहरों के ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतों के आसपास लोग मनमाने तरीके से घर या कोई अन्य निर्माण नहीं कर पाएंगे. इन इलाकों में घर बनाने के लिए भी ऊंचाई के लिए मानक तय किए जाएंगे. इस मानक से ऊंचे घरों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा. इसका मकसद पुराने ऐतिहासिक भवनों को गिरने से बचाना है. इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों पर पार्क और मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी. उत्तर प्रदेश आवास विभाग इसके लिए नीति निर्धारित करने जा रहा है.
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चिह्नित किए जाएंगे ऐतिहासिक भवन
इसके लिए उत्तर प्रदेश आवास विभाग पहले चरण में शहरों में ऐतिहासिक भवनों को चिह्नित करने का काम पूरा करेगा. इसके बाद इसमें संबंधित भवनों की ऐतिहासिक महत्व की पूरी जानकारी हासिल की जाएगी. साथ ही विभाग ये भी देखेगा कि इसके आसपास कितने क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई तक भवनों का निर्माण किया जा सकता है. इसके आधार पर ही तय किया जाएगा कि नक्शा पास करते समय कितनी ऊंचाई तक भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि मनमाने तरीके से भवनों के निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई करने की वजह से ऐहतिहासिक भवनों को क्षति पहुंचने का अंदेशा रहता है. ऐसे में सरकार अब इन इलाकों में मनमाने तरीके से निर्माण पर रोक लगा देगी.
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फसाड आर्किटेक्चरल होगा डिजाइन
जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के मुख्य भवनों के फसाड की आर्किटेक्चरल डिजाइन को उच्च कोटि का रखा जाएगा. इसके आधार पर नगर नियोजन की कार्यवाही कार्बन न्यूट्रल सिद्धांत के आधार पर की जाएगी. राज्य के आवास विभाग का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से शहरी क्षेत्र के ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित किया जा सकेगा. साथ ही आसपास सुविधाएं विकसित होने से लोगों यहां घूमने फिरने भी पहुंचेंगे. इस0 नीति का प्रारूप तय होने के बाद अन्य विभागों से राय ली जाएगी. इसके बाद इसे अंतिम रूप देखकर अमल में लाया जाएगा.
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Source : News Nation Bureau