Umesh Pal Murder Case : उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (Atiq Ahmed wife Shaista Parveen) को बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने उमेश पाल शूटआउट मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाइस्ता परवीन की अर्जी खारिज की है. इससे पहले ही पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. (Umesh Pal Murder Case)
यह भी पढ़ें : KKR vs RCB Pitch Report: कोलकाता और बैंगलोर में कौन मारेगा बाजी? जानें ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को पूर्वांचल के बाहुबली अतीक अहमद के गैंग ने दिनदहाड़े राजूपाल के मुख्य गवाह उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था. इस दौरान उमेश पाल की सुरक्षा में लगे दो गनर की भी मौत हो गई थी. इस मामले में अतीक की पत्नी और बेटे नामजद हैं. पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. (Umesh Pal Murder Case )
यह भी पढ़ें : Coronavirus का Alert! मोदी सरकार ने बुलाई सभी राज्यों की बैठक, बड़ा फैसला संभव
अदालत ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत खारिज (Atiq Ahmed wife Shaista Parveen bail plea rejected) कर दी है. उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) में नामजद होने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं. आपको बता दें कि इस केस को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कस दिया है. यूपी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. कई आरोपियों के घर और मकानों पर योगी का बुलडोजर चल चुका है. (Umesh Pal Murder Case)