केंद्र सरकार के बाद योगी सरकार (Yogi Government) ने भी उत्तर प्रदेश के लिए अनलॉक-4 की गाइडलाइंस (Unlock-4 Guidelines) जारी कर दी है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई महीने के लॉकडाउन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूलों में 21 सितंबर से स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है.
कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 21 सितंबर से स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की इजाजत होगी. इसके लिए उन्हें परिजनों की लिखित सहमति की जरूरत होगी. साथ ही मेट्रो रेल को 7 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. इसके लिए एसओपी (SOP) अलग से जारी होगी. उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, मनोरंजन, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की इजाजत होगी. इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा.
शादी-विवाह के आयोजन में 20 सितंबर तक अधिकतम 30 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.
योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे. ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की इजाजत होगी. कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर डीएम की ओर से स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, पहले की तरह ही हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी रहेगी.
आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी. सरकार ने पांच महीने बाद लोगों को बड़ी रियायतें देने की योजना बनाई है. केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार भी शादी समारोह, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जलसों में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे.
मेट्रो सेवा को भी सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वार्निंग के लिए स्टिकर लगेंगे. कोरोना वायरस के नियमों के तहत मेट्रो सेवा शुरू होगी. इसके अलावा कई प्रकार की छूट दी गई है.
Source : News Nation Bureau