सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव रेप पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली में के एम्स में भर्ती करवाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को एयर लिफ्ट करवाकर दिल्ली में भर्ती कराने को कहा है. उन्नाव केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजम गोगोई की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया.
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आपको बता दें कि इस समय उन्नाव रेप पीड़िता का इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है. 28 जुलाई को पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. एक्सीडेंट में पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. वहीं इस हादसे में पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की जान चली गई थी.
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हाल ही में पीड़िता के वकील को वेंटिलेटर से हटा लिया गया. वहीं पीड़िता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पूछा गया था कि क्या पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली इलाज के लिए लाया जा सकता है.
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उस समय सीबीआई ने कहा था कि पीड़िता का परिवार लखनऊ में हो रहे इलाज से संतुष्ट है. वहीं केजीएमयू प्रशासन ने कहा था कि पीड़िता के परिजन चाहें तो उसे कहीं भी इलाज के लिए ले जा सकते हैं. सड़क हादसे के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पहुंच कर यह मांग की थी कि पीड़िता का इलाज लखनऊ के बजाय दिल्ली में किया जाए.
HIGHLIGHTS
- पीड़िता को एम्स अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश
- 28 जुलाई को पीड़िता की गाड़ी का हुआ था एक्सीडेंट
- पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर है