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UP में लव जिहाद: अदालत ने दी पहली सजा, मोहम्मद अफजल को 5 साल की कैद

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लव जिहाद के मामले में पहली सजा का ऐलान हो गया है. अमरोहा में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाकर शादी की साजिश रची थी, जिसमें कोर्ट ने मोहम्मद अफजल (Mohammad Afzal) को दोषी पाया है...

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Shravan Shukla
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Amroha Court

Amroha Court ( Photo Credit : File)

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लव जिहाद के मामले में पहली सजा का ऐलान हो गया है. अमरोहा में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाकर शादी की साजिश रची थी, जिसमें कोर्ट ने मोहम्मद अफजल (Mohammad Afzal) को दोषी पाया है और उसे 5 साल जेल की सजा सुनाई है. ये मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके का है, जिसमें 17 महीनों के अंदर ही कोर्ट ने सजा सुना दी है. अब मोहम्मद अफजल को 5 साल की जेल की सजा के साथ 40 हजार का जुर्माना भी भरना होगा. 

लड़की को लेकर भागा था दिल्ली, अब मिली है सजा

जानकारी के मुताबिक, दोषी पाया गया युवक मोहम्मद अफजल संभल का रहने वाला है. वो लड़की के पिता की नर्सरी पर आता था. उसने हिंदू लड़की से अरमान मलिक बन कर जान पहचान बनाई और एक दिन उसे लेकर दिल्ली भाग गया. लड़की के माता-पिता की तहरीर पर अमरोहा पुलिस लड़की को तीन-चार दिनों के बाद दिल्ली से बरामद कर के ले आई थी. इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.

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शादी के लिए बना रहा था धर्मांतरण का दबाव

अमरोहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान लड़की ने बयान दिया कि अफजल ने अपनी पहचान छिपाई थी और फिर शादी के नाम पर वो धर्मांतरण का दबाव बना रहा था. इस मामले में अमरोहा जिला न्यालालय ने 17 महीनों तक सुनवाई की. इस दौरान 62 तारीखें लगी. और जब अफजल को दोषी पाया, तो सजा सुना दी. उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून बनने के बाद ये पहला मामला है, जिसमें धोखे में रखकर शादी करने की साजिश में सजा सुनाई गई है. 

(रिपोर्ट-मंजीत)

HIGHLIGHTS

  • अमरोहा लव जिहाद केस में कोर्ट ने सुनाई सजा
  • अरमान मलिक बने मोहम्मद अफजल को 5 साल की सजा
  • लड़की को लेकर भाग गया था दिल्ली, पुलिस ने किया था बरामद
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