Advertisment

विवेक हत्याकांड के बाद पुलिसकर्मियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, सोशल मीडिया पर संभलकर बढ़ाएं कदम

यूपी के लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड में के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए पुलिसकर्मियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
विवेक हत्याकांड के बाद पुलिसकर्मियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, सोशल मीडिया पर संभलकर बढ़ाएं कदम

प्रतिकात्मक फोटो

Advertisment

यूपी के लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड में के बाद सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए पुलिसकर्मियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है. डीजीपी ओपी सिंह पुलिसकर्मियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं. पूर्व डीजीपी जावेद अहमद के कार्यकाल में बनी पॉलिसी में संशोधन करते हुए 17 बिंदु नई गाइडलांस में डाले गए हैं.

इसमें में पुलिसकर्मियों के हथियार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने पर पाबंदी लगाई गई है. अब पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस का लोगो, वर्दी और हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

इसे भी पढ़ें : राम मंदिर पर सियासत तेज, शिवसेना ने दिया केंद्र सरकार को दी चेतावनी, किया बड़ा ऐलान

बता दें कि लखनऊ में हुए विवेक तिवारी मर्डर केस में आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के विरोध में बयान देने पर राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद के महामंत्री अविनाश पाठक पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद के महासचिव अविनाश पाठक ने 6 और 7 अक्टूबर को इलाहाबाद में प्रशांत चौधरी के मुद्दे पर मीटिंग बुलाई थी. वो सिपाहियों के समर्थन से 5 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था.

गौरतलब है कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में शनिवार (29 सितंबर) तड़के 1.30 बजे मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास दो सिपाहियों ने एसयूवी में सवार 'एप्पल' के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी. गोली लगते ही तिवारी का संतुलन बिगड़ गया और उनका वाहन डिवाइडर से टकरा गया. सिर पर गोली लगने के कारण विवेक की मौके पर ही मौत हो गई. यह देखते ही दोनों आरोपी सिपाही मौके से भाग निकले.

और पढ़ें : मृतक विवेक तिवारी की मौत पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा- इस तरह के अपराध नहीं किए जाएंगे बर्दाशत

Source : News Nation Bureau

Uttar Pradesh Social Media DGP OP Singh vivek murder case lucknow encounter new guidelines for up police
Advertisment
Advertisment
Advertisment