UP Nikay Chunav : हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव के लिए जारी ओबीसी आरक्षण (obc reservation) के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद योगी सरकार ने तय किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएंगे. इसके बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन किया है. मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे करके ये आयोग जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.
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हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. राज्यपाल की सहमति पर छह महीने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, जोकि शीघ्र ही सर्वे करके रिपोर्ट शासन को सौंपेगा.
OBC आरक्षण पर जानें क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या
आपको बता दें कि प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने ओबीसी आरक्षण (obc reservation) पर बड़ा बयान दिया है कि योगी सरकार का फैसला है कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नगरीय निकाय (UP Nikay Chunav) के चुनाव नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से मेरा अधिकृत बयान है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान है, लेकिन उस आदेश से हम सहमत नहीं हैं. हम उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं. शायद अब तक अपील दाखिल भी हो गई हो.
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जानें आयोग के सदस्यों के नाम
राम अवतार सिंह, रिटायर्ड जज
चोब सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस
महेंद्र कुमार, रिटायर्ड आईएएस
संतोष कुमार विश्वकर्मा, भूतपूर्व विधि परामर्शी
बृजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज