Lucknow Security: त्योहारों के चलते शहरों में भीड़ बढ़ने लगी है. इसी को देखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, राजधानी में जाम से निपटने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इसके लिए यातायात विभाग ने शहर के दस बड़े बाजारों को चिन्हित किया है और वहां कारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कई रूट का डायवर्जन भी किया जा रहा है. अब डीसीपी ट्रैफिक टीएस संग इसी सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें भीड़ से निपटने और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा.
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जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए शहर में प्रभावी धारा 144 एक बार फिर बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे. इसके साथ ही शहर में किसी भी धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अगर कोई बिना अनुमति के प्रदर्शन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
भीड़ से बचने के लिए बनाया ये प्लान
बता दें कि आमतौर पर करवाचौथ के बाद से लेकिन दिवाली तक बाजार सज जाते हैं और लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच जाते हैं. इस दौरान बाजारों में भारी भीड़ हो जाती है और जाम की समस्या पैदा हो जाती है. इसी को देखते हुए इस बार कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही खरीदारों को अपने वाहन पार्किंग में ही खड़े करने होंगे. सड़क किनारे खड़े वाहनों को क्रेन से उठा लिए जाएगा. भीड़ से बचाने के लिए रात 10 बजे तक बाजारों में ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे. इसके अलावा नगर निगम में सड़क किनारे स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है.
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कई जगह किया जाएगा डायवर्जन
लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक हृदेश कुमार ने बताया कि बाजारों में बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसके हाथ ही सभी वाहनों को पार्किंग में वाहन खड़ा करना अनिवार्य होगा. सड़क किनारे खड़े वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा.
कैमरों से रहेगी नजर
त्योहारों के मौके पर शहर में जाम और सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी. जिसके लिए लखनऊ के हजरतगंज, नरही, आमीनाबाद कैसरबाग, भूतनाथ लेखराज, पत्रकारपुरम गोमतीनगर, चंदरनगर आलमबाग, चौक, निशातगंज, डालीगंज, सदर बाजार, बंगला बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
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धारा 144 के दौरान लागू होंगे ये प्रतिबंध
राजधानी लखनऊ में धारा 144 के दौरान सरकारी दफ्तरों और विधानभवन के आस पास के एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित रहेगा. वहीं बिना अनुमति के पांच या उससे ज्यादा संख्या में लोग जुलूस नहीं निकल पाएंगे. यही नहीं सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे. धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झंडा या बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा खुले स्थान और मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर या ज्वलनशील पदार्थ रखने पर भी कार्रवाई होगी.
Source : News Nation Bureau