UP Local Elections 2023 : सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court of India ) ने यूपी में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) की अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करे. ये अधिसूचना दो दिनों के भीतर जारी करने के आदेश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Chief Minister Yogi Adityanath ) के नेतृत्व वाली सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी थी. जिसके बाद इस मामले को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था.
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था. साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद पैनल का गठन किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने योगी सरकार की योजनाओं को कानूनी सुरक्षा दे दी है.
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योगी आदित्यनाथ ने कहा था-हम आरक्षण के साथ कराएंगे चुनाव
बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना नहीं होंगे और आयोग की स्थापना की थी. यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की सिफारिशों को मान लिया है और कहा है कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करना सही है.
HIGHLIGHTS
- यूपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
- ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिये निर्देश