यूपीपीसीबी ने ग्रेप के नियमों का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का उल्लंघन करने पर 7.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इनमें शारदा विश्वविद्यालय, महागुन इंडिया बिल्डर समेत कई उद्योग और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शामिल हैं. वही साइट 5 की एक कंपनी को सील किया गया है. कंपनी में बॉयलर को प्रतिबंधित ईंधन से चलाया जा रहा था. यूपीपीसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक शारदा विश्वविद्यालय की कैंसर बिल्डिंग के पास निर्माण सामग्री को खुले में रखा गया था. जिसके चलते विश्वविद्यालय पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
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उधर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 सी में महागुन इंडिया बिल्डर के प्रोजेक्ट महागुन माइवुड्स पर नियमों का उल्लंघन मिला है. जिस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. वहीं ईकोटेक 3 के महिला उद्यमी पार्क में भूखंड संख्या 33सी पर निर्माण सामग्री के खुले में पड़े होने की वजह से कंपनी मालिक पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
औद्योगिक सेक्टर साइट 5 में सविता खुराना की कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. नॉलेज पार्क 3 में सूबेराम भड़ाना के प्लॉट पर भी ग्रेप के नियमों का उल्लंघन होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. शर्मा मार्केट स्थित बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर और लवली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
Source : IANS