Bahubali Mukhtar Ansari sentenced : यूपी के बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह को भी 10 वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा मिली है. गाजीपुर की MP/MLA अदालत ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 केसों में यह फैसला सुनाया है.
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गाजीपुर के कोर्ट में मुख्तार अंसारी को ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, जबकि भीम सिंह अदालत में पेश हुए थे. गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 5 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली का मामला शामिल है. इस मामले में अदालत ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को सजा सुनाई है.
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आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी कुल 59 मामले दर्ज हैं. न्यायालय में अभी कुल 20 मामले विचाराधीन हैं. अब तक तीन मामलों में उनको सजा हो चुकी है. मुख्तार अंसारी और उनके 282 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई. अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है. गुंडा एक्ट के अंतर्गत कुल 66 कार्रवाई हुई. अब तक उनके 5 सहयोगियों का एनकाउंटर हो चुका है. इसके तहत अब तक 289 करोड़, 93 लाख, 49 हजार से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है, जबकि 282 करोड़, 90 लाख, 16 हजार से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजल चल चुका है.
HIGHLIGHTS
- गाजीपुर की अदालत ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 केसों में सुनाया फैसला
- मुख्तार अंसारी को ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था
- भीम सिंह को भी 10 वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा मिली है