उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने जमीनी विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को बताया कि बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के गंछा गांव में 11 जून 2015 को जमीनी विवाद के चलते राजू निषाद (35) को गोली मार कर घायल कर दिया था और उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी थी.
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इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी गुनी निषाद को उम्रकैद की सजा सुनाई और इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मिश्रा ने बताया कि जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को दी जाएगी. उन्होंने बताया कि मृतक के भाई देवीदीन ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी. दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए थे.
Source : PTI