उत्तर प्रदेश के शामली में गो तस्करी के आरोप में दो युवकों की कथित पिटाई के मामले में यूपी पुलिस ने हिंदू गोरक्षा दल के प्रमुख अनुज बंसल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगलवार को शामली में दो मुस्लिम युवकों को इलाके से दो गाय ले जाने के संदेह पर भीड़ ने घुमा-घुमाकर बुरी तरह पीटा। पुलिस ने यूपी गो-हत्या निषेध कानून के तहत दोनों युवकों को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में एक केस भी दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा, 'ग्रुप के सदस्यों ने आदर्श मंडी इलाके में एक गाड़ी पर गाय ले जाते देखा तो उन्हें रोका था। दोनों युवकों के पास सही कागजात नहीं थे जिसके कारण भीड़ गुस्सा गई।' शामली की हिंसा पिछले कुछ सालों से गोरक्षा के नाम पर देश में हो रही हमले की घटनाओं का एक नया उदाहरण है।
मंगलवार को शामली जिले में गोरक्षक सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गो तस्करी के शक में दोनों युवकों बेल्ट और लाठी से बुरी तरह मारा था। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है।
गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
गौरतलब है कि गोरक्षा के नाम पर पूरी देश में भीड़ द्वारा हो रही हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लोकतंत्र में भीड़तंत्र के लिए कोई जगह नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस मामले को लेकर कानून बनाने और सरकारों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 23 दिशानिर्देश भी जारी किए थे जिसमें इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने और ऐसा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के प्रावधान का जिक्र है।
और पढ़ें: J&K: बकरीद के मौके पर आतंकी हमलों के बीच कई जगह हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने लहराए पाक-IS के झंडे
अदालत की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार हर जिले में कम से कम SP रैंक के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जाए। हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो, जो इस तरह के मामलो पर रोक लगाए और उन लोगो पर नजर रखे जो भीड़ को हिंसा के लिए उकसाते है। राज्य सरकार ऐसे इलाको की पहचान कर जहां भीड़ के जरिये हिंसा की घटनाएं सामने आई है।
Source : News Nation Bureau