उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ठेकेदार मन्ना सिंह व साथी राजेश राय हत्याकांड मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ साल बाद विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को बरी कर दिया। वहीं तीन लोगों को दोषी करार दिया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद की अदालत ने सुनाया।
मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने अपने आदेश में कहा, 'मुख्तार अंसारी, राकेश पांडेय उर्फ हनुमान पांडेय, अनुज कन्नौजिया, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, उपेंद्र उर्फ कल्लू सिंह, संतोष सिंह और पंकज सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया जाता हैं।'
कोर्ट ने आरोपी अमरेश कन्नौजिया, अरविंद यादव और जामवंत उर्फ राजू को दोषी ठहराया जाता है।
और पढ़ें: हनीप्रीत को जाना होगा जेल, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल
मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी ने बताया, 'न्यायालय ने इस हत्याकांड में विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों को बरी कर दिया है और तीन लोगों को इस मुकदमे में दोषी पाया है, जिसकी सजा न्यायालय एक-दो दिन में सुनाएगी।'
ठेकेदार मन्ना सिंह व इनके साथी राजेश राय की 29 अगस्त, 2009 को कोतवाली शहर के नरई बांध के पास यूनियन बैंक के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मामले में हरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार सहित 11 लोगों पर केस दर्ज किया था। आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान 22 गवाहों में से 17 गवाह पेश किए गए।
और पढ़ें: हनीप्रीत की तलाश में दिल्ली पुलिस, वकील के दफ्तर में तलाशी के लिए पहुंची
Source : IANS