उत्तर प्रदेश में बिना मास्क लगाए बाहर निकले तो वसूला जाएगा भारी जुर्माना, मुख्य सचिव का आदेश

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए या गमछे से चेहरा ढके बाहर पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा

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Aditi Sharma
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बिना मास्क लगाए बाहर निकले तो वसूला जाएगा भारी जुर्माना( Photo Credit : फाइल फोटो)

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उत्तर प्रदेश में लोगों के बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए या गमछे से चेहरा ढके बाहर पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. दरअसल कोरोना को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी जिसके बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ये आदेश जारी किया है. तिवारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को पत्र भेजा है जिसमें बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालो से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है.

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इसी के साथ इस पत्र में ये भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों से पैदल आ रहे लोगों को एंट्री ना दी जाए. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह जिले में घुस जाता है तो उसकी जांच कराकर क्वारंटाइन किया जाए.

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दिए और भी कई आदेश

इसी के साथ आदेश दिया गया है कि हर क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल और कम्यूनिटी किचन में सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी और जिला स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए. इसके अलावा महिलाओं महिलाओं और पुरुषों के रहने और शौचालय की अलग-अलग व्यवस्था की जाए.

Source : News Nation Bureau

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