दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी शोभित प्रजापति को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल करने का आदेश रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को फेल नहीं मानें. लिखित, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल नहीं किया जा सकता. पूर्व में भानू प्रताप राजपूत केस में दिये फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर नये सिरे से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है.
Source : News Nation Bureau