सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन को लेकर आये फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया आई है. यूपी में योगी सरकार ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे संगठित अपराध पर शिकंजा बड़ी ही आसानी से कसा जा सकता है. इतना ही नहीं अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर भी पैदा हो जाएगा. दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से प्रदेश में 'बुलडोजर आतंक' जंगल राज भी नहीं बचेगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय किए. अदालत ने कहा कि बिना ‘कारण बताओ नोटिस’ के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना जरूरी है.
क्या यूपी से था फैसले का कनेक्शन
उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है किय सुप्रीम के इस फैसले का कनेक्शन जिसपर फैसला सुनाया गया है, वह उत्तर प्रदेश से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य बनाम जमीयत उलेमा-ए-हिंद का था.
कानून पैदा करेगा डर
इधर, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार कभी किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जाता है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर की जाती रही है, हम अपनी तरफ से यह कार्रवाई नहीं की.
मायावती ने भी सराहा
इसके अलावा, बसपा प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने भी फैसले को सराहा है. मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा’.