6 बच्चों की मां ने खर्चे के लिए मांगे पैसे तो पति ने कह दिया- तलाक... तलाक... तलाक

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी साजिद से 14 साल पहले हुई थी. साजिद की ये दूसरी शादी थी

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
6 बच्चों की मां ने खर्चे के लिए मांगे पैसे तो पति ने कह दिया- तलाक... तलाक... तलाक

पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक (प्रतिकात्मक तस्वीर)

Advertisment

तीन तलाक के खिलाफ कानून बन जाने के बाद अब देशभर से तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में सिटी कोतवाली क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि महिला ने खर्चे के लिए पैसे मांगे तो पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया. महिला 6 बच्चों की मां है. पति की इस हरकत के बाद महिला ने शिकायत दर्ज करा दी है, वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी साजिद से 14 साल पहले हुई थी. साजिद की ये दूसरी शादी थी. उसकी पहली शादी से 6 बच्चे थे जिनका पालन पोषण अब पीड़िता कर रही है. पहली पत्नी की मौत होने के बाद साजिद ने दूसरी शादी की थी.

यह भी पढ़ें: कानून बनने के कुछ घंटे बाद ही यूपी में बीच सड़क पर पति ने पत्नी दिया तीन तलाक

जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने भी 6 बच्चों को जन्म दिया था. वहीं पीड़िता का पति दहेज की मांग को लेकर शादी के बाद से ही उसको मारता-पीटता था. अपना घर बचाने के लिए महिला पति का हर जुल्म सहती रही, लेकिन हद तब हो गई जब पति ने पीड़िता के भाई के सामने उसकी पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल दिया.

बता दे, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी तीन तलाक का एक मामला सामने आया था जिसमें पति ने पत्नी को केवल इसलिए तीन तलाक कह दिया क्योंकि उसने बीच रास्ते में बहस शुरू कर दी थी. बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के भाई के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है. हालांकि लड़ने के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा- नहीं मानेंगे तीन तलाक कानून, इस्लाम पर हमला है यह

19 सितंबर से लागू होगा कानून

बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President RamNath Kovind) की मंजूरी के बाद ट्रिपल तलाक बिल (Triple Talaq Bill) आखिरकार ट्रिपल तलाक कानून (Triple Talaq Law) बन गया है और मु्स्लिम महिलाओं को तीन तालक जैसे कुप्रथा से आजादी मिल गई है. यह कानून 19 सितंबर 2019 से देश में पूरी तरह से लागू माना जाएगा. यह बिल तीन तलाक को अपराध बनाता है.

Uttar Pradesh Triple Talaq Triple Talaq Case triple talaq law hapur
Advertisment
Advertisment
Advertisment