Worship Rights of Shivling on Gyanvapi Premises: ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित 'शिवलिंग' की पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी. वाराणसी में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुजारिश की है कि सभी हिंदुओं को शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले और पूजा शुरू कराई जाए. इसके साथ ही कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग को लेकर भी सुनवाई कर रहा है. इस मामले में 8 नवंबर तक कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की थी.
इन तीन याचिकाओं पर फैसला
आज वाराणसी (Varanasi) सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट (Civil Judge Senior Division Fast Track court) में तीन याचिकाओं पर फैसला आने वाला है. जिसमें याचिकाओं में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा तुरंत शुरू करने, ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री बैन करना शामिल है.
कार्बन डेटिंग की मांग खारिज
इससे पहले, कोर्ट में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अगर वो कार्बन डेटिंग का फैसला देती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. क्योंकि इस प्रक्रिया में शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है.
HIGHLIGHTS
- वाराणसी कोर्ट में आज बड़ा फैसला
- ज्ञानवापी से जुड़ी तीन याचिकाओं पर फैसला
- कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट पहले ही कर चुकी है खारिज
Source : News Nation Bureau