Varanasi Gyanvapi Masjid case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. अब कोर्ट 25 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा. पिछले 33 साल से चले आ रहे इस केस की बहस पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का यह मामला 1991 से चल रहा है. हिंदू पक्ष ने कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने और मंदिर बनाने का अधिकार देने की इजाजत मांगी थी.
1991 से चल रहा है ज्ञानवापी का केस
बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 1991 मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों - अंजुमन इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने अदालत के समक्ष उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कई उदाहरणों की प्रतियां जमा कीं. 33 साल पुराने मामले इस मामले में पहले दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात रख चुके थे.
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25 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाना है, शनिवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गयी. बता दें कि यह मामला ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने को लेकर दायर किया गया था. यह मामला 33 साल से लंबित है और शनिवार को मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं.
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हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के इस आदेश से पहले पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने के वादमित्र के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकीलों की जिरह हुई थी.
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सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) का काम पूरा हो चुका है. इस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 8 अक्टूबर को ही अपनी दलीलें पेश कर दी थीं.
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