अब फल, सब्जी और शराब की बिक्री करने वालों को भी खाद्य औषधि विभाग से फूड सेफ्टी के लिए लाइसेंस लेना होगा. उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह नियम बनाया गया है. 12 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा. लेकिन इससे ज्यादा टर्नओवर वालों को लाइसेंस की सभी शर्तें पूरी करनी होगी. शुरुआत में विभाग की ओर से शिविर लगाकर जागरुक किया जाएगा.
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शिविर में ही कारोबारी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इसके बाद कार्रवाई शुरु होगी. अभी तक सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट समेत मिठाई या खाने-पीने का अन्य सामान बनाने वाले कारोबारियों को ही खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लाइसेंस लेना पड़ता था. अब सब्जी, पल, राशन और शराब विक्रेताओं को भी लाइसेंस लेना होगा.
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सरकार ने लाइसेंस की श्रेणियों में बदलाव करते हुए सब्जी-फल विक्रेता, शराब की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान, राइस मिल, किराना दुकानदार, दलिया फैक्ट्री को भी रजिस्ट्रेशन में शामिल किया है. इसके लिए गौतमबुद्धनगर में अलग-अलग स्थानों पर शिविर लगाकर कारोबारियों और व्यापारियों को जागरुक किया जाएगा.
कार्रवाई की जानकारी नहीं
नए प्रावधानों के तहत विभागीय अधिकारी शुरुआत में जागरुकता शिवार लगाएंगे. इसी में कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे. लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को यहां से लाइसेंस भी मिल जाएगा. तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई होगी. हालांकि क्या कार्रवाई होगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि जल्द ही शासन से आदेश मिल जाएगा.
Source : News Nation Bureau