इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. एडवोकेट प्रभाशंकर मिश्र का तर्क था कि इस मामले में पूर्व में याची की आरोपपत्र दाखिल होने तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी.आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और याची मुकदमे की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है.
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इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है.इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए.ऋचा दुबे के खिलाफ वर्ष 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है.उस पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है. न्यायालय ने रिचा दुबे की धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
जुलाई 2020 की रात में पुलिस ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में छापेमारी की थी. पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. मामले में सीओ बिल्हौर समेत आठ सिपाही मौके पर ही शहीद हो गए थे. इनमें तीन दरोगा और चार सिपाही थे.