उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य में कल (सोमवार) से शराब की बिक्री शुरू जाएगी. सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन (Lockdown) में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है. सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. शराब की बिक्री सिर्फ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही होगी. इस दौरान भी लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
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दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई से प्रभावी होगा. इस दौरान शराब और पान मसालों की बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. हालांकि केंद्र की ओर से छूट के बाद भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था. मगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की बिक्री को सशर्त अनुमति दे दी है.
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आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खुलेंगी. इन दुकानों को सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही खोलने की अनुमति है. शराब की दुकान पर खरीद के लिए 5 से अधिक ग्राहक एक साथ नहीं खड़े नहीं हो सकते. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से पालन करना होगा.
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