Advertisment

यूपी में एक जून से चलेंगी बसें, खुलेंगे दफ्तर-बाजार; जानें 15 Point में क्या मिली छूट

योगी सरकार (Yogi Government) ने लॉकडाउन से रियायतें देने के सिलसिले में सोमवार से उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिए हैं.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
unlock 1

यूपी में अनलॉक-1( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

योगी सरकार (Yogi Government) ने लॉकडाउन (Lockdown 5.0) से रियायतें देने के सिलसिले में सोमवार से उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिए हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक-1 के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे.

  1. केन्द्र और उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के तहत राज्य में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे. हालांकि, सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केंद्र के दिशानिर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी.
  2. यूपी में निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी. शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा. एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा.
  3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवासीय एवं बहुमंजिला सोसायटी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद के लिए विशेष निषिद्ध क्षेत्र नीति बनाई गई है. ऐसी इमारतों में अगर किसी एक मंजिल पर संक्रमण का एक मामला मिलता है तो केवल उसी भवन को निषिद्ध क्षेत्र में रखा जाएगा. अगर सोसायटी में एक से अधिक टावर में मामले आएंगे तो प्रभावित टावरों को बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ साझा इलाका भी तय किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा.
  4. वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों में अगर कोरोना संक्रमण का कोई मामला निकलता है तो उसे निषिद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा. उसे 24 घंटे के लिए बंद कर उसका संक्रमण रोधन किया जाएगा और फिर खोला जाएगा. अगर किसी मंजिल पर संक्रमण का कोई मामला पाया जाता है तो केवल उसी तल को सील किया जाएगा. अगर कई मंजिलों पर संक्रमण के मामले हैं तो पूरे टावर को सील किया जाएगा.
  5. राज्य सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के लिए आदेश दिए हैं कि वहां लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी मिलकर व्यवस्था बनाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से लागू रह सकें. इन जिलों में जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है वे केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बनेंगी.
  6. अब सभी सरकारी कार्यालयों में 100 फीसद कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन तीन पालियों में काम होगा. पहली सुबह नौ से पांच बजे तक, दूसरी 10 से छह, तीसरी पाली 11 से शाम सात बजे तक होगी. दफ्तरों में मास्क, सैनेटाइजर और आवश्यकतानुसार थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
  7. उद्योगों को रात की पाली में काम करने की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए बस की व्यवस्था करनी होगी. पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को मास्क के साथ ग्लव्ज और सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. सभी बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे. सिंगल ब्रांड की सुपर मार्केट को भी शर्तों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है.
  8. सब्जी मंडियां अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी. शहरों में साप्ताहिक मंडियां नहीं खुलेंगी. मगर, ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकेंगी. मिठाई की दुकानें खुलेंगी मगर वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी मास्क, ग्लव्ज, सैनिटाइजर के साथ काम शुरू कर सकते हैं.
  9. ब्यूटी पार्लर, सैलून के लिए विशेष आदेश हैं. वे एक दूसरे से दूरी के नियम के साथ खोले जाएंगे और काम करने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा और कोई भी कपड़ा या तौलिया बार-बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के किसी मजरे में निषिद्ध क्षेत्र होने के बावजूद उनमें एक दूसरे से दूरी के नियम को अपनाते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति रहेगी.
  10. सरकार ने बारातघर खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन आयोजन के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी और उसमें 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर शादी में नहीं आएगा. हर्ष फायरिंग पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी.
  11. नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की इमर्जेंसी और ओपीडी की छूट इस शर्त के साथ है कि उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी.
  12. राज्य में रोडवेज बसें निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति मिल गई है, बशर्तें उनका सैनेटाइजेशन हो और हर यात्री को फेस मास्क लगाए. बस पर सवार होने से पहले यात्री का संक्रमण रोधन होगा. बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. चालक परिचालकों को मास्क के साथ-साथ दस्ताने भी इस्तेमाल करेंगे. जरूरत पड़ने पर बस अड्डों के पास 108 एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था की गई है. निजी बसें और सिटी बसें चलाने की भी इन्हीं शर्तों पर चलाने की अनुमति होगी. उल्लंघन होने पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.
  13. टैक्सी, कैब, ई रिक्शॉ, आटो चलाने की भी अनुमति रहेगी, लेकिन निर्धारित सीट से ज्यादा एक भी आदमी नहीं बैठेगा. अब दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के बैठने की छूट दे दी गई है, लेकिन दोनों को मास्क और हेलमेट पहनना होगा.
  14. पार्कों को खोलने का भी आदेश दे दिया गया है. अब पार्क सुबह पांच से आठ और शाम को भी पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे. खेल परिसर और स्टेडियम भी खुलेंगे. वहां खेलने और अभ्यास की तो इजाजत होगी, लेकिन दर्शकों के जाने की मनाही होगी.
  15. एक जून से रेल सेवा शुरू होगी. यात्रा के दौरान लोग बहुत सावधानी बरतें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जाएगा.

Source : News Nation Bureau

Uttar Pradesh New Guidelines unlock 1 Lockdown 5.0 Yogi Governement
Advertisment
Advertisment