Advertisment

कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव, चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमित प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के विषय में अब बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना पीड़ित कर्मियों को 28 दिन की पेड लीव दिया जाएगा.

author-image
Karm Raj Mishra
New Update
cm yogi

CM Yogi( Photo Credit : News Nation)

Advertisment

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh) में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) ने तांडव मचा रखा है. रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोगों की जान जा रही है. यूपी सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है. एक तरफ मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर सख्ती शुरू हो चुकी है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमित प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के विषय में अब बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना पीड़ित कर्मियों को 28 दिन की पेड लीव दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- CM अरविंद केजरीवाल के आग्रह पर हिमाचल की BJP सरकार करेगी ऑक्सीजन की सप्लाई

इस आदेश के तहत, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर लगाना जरूरी होगा. साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. सरकार ने ये भी कहा कि जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे. योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

मास्क नहीं लगाने पर 10 हजार तक का जुर्माना

योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अगर मास्क नहीं तो आप अपना मुंह रुमाल के द्वारा ढक कर रखें. यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो भारी-भरकम जुर्माना वसूला जाएगा

नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना मास्क के पाये जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, दूसरी बार बिना मास्क के पाये जाने पर ये जुर्माना 10 गुना किया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने भारत को ऑक्सीजन खरीदने के लिए दिए 50 हजार डॉलर

युवाओं को भी लगेगी मुफ्त वैक्सीन

सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी. हालांकि जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं. उनसे सरकार ने अपील की है कि वह निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा लें. 1 मई से टीकाकरण 3 श्रेणियों में होगा. सबसे पहले जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके बाद 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को और फिर 18 वर्ष से ऊपरे के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • यूपी में कोरोना संक्रमितों को मिलेगी पेड लीव
  • प्राइवेट कंपनी को भी 28 दिन की पेड लीव देनी पड़ेगी
CM Yogi corona-virus corona-update Yogi Government 28 day paid leaves सीएम योगी योगी सरकार Private Employees सट्टा रिजल्ट 28 जुलाई Corona patient कोरोना संक्रमित कर्मचारी
Advertisment
Advertisment
Advertisment