देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. कोरोना को लेकर जहां दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो वहीं महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है. इस बीच उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि सभी लोगों के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार सरकार करे. पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में न भीड़ हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, किसी भी स्थान पर एकत्र भीड़ को तितर-बितर किया जाए. सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य हो और पुलिस और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे.
यह भी पढ़ेंः केरल: चुनाव अधिकारी सोए रह गए, ड्यूटी पर देर से पहुंचे, जानें फिर क्या हुआ
कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का इलाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मंगलवार देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का निर्देश दिया है. 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर विचार सरकार करे.
हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर आठ अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी.
यह भी पढ़ेंः हावड़ा में बोले पीएम मोदी- बंगाल में दशकों से कुशासन, लेकिन...
दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बाद लगाया गया नाइट कर्फ्यू, जानें नियम और कानून
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली में कोरोनावायरस के नए मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना वायरस महामारी बेकाबू होती जा रही है. बढ़ते मामलों ने आम जनता के साथ-साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी है. कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं. दिल्ली में मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. देश की राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
Source : News Nation Bureau