Advertisment

नाम बदल कर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा, जानें लव जिहाद अध्यायदेश में क्या-क्या है

योगी सरकार ने (Yogi Government) ने  विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसमें सजा का प्रावधान भी है. अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
yogi adityanath

लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

योगी सरकार ने (Yogi Government) ने  विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसमें सजा का प्रावधान भी है. अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. 

कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 5 साल की सजा और जुर्माने की राशि 15000 रुपये का प्रावधान किया गया है.

वहीं, अवस्यक महिला /अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में कारावास कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक का होगा. वहीं  जुर्माने की राशि 25000 रुपए  होगी.

इसे भी पढ़ें:कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की अनुमति देना गलत, होगा विरोध: चिदंबरम

सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि कम से कम 50000 रुपए होगी

अध्यादेश  में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पूर्व सूचना देनी होगी. इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने की राशि 10000 रुपए का प्रावधान किया गया है.

Source : News Nation Bureau

Yogi Adityanath Yogi Government Up government love jihad
Advertisment
Advertisment