उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) गोवध के मामले में सख्त हो गई है. बताया जा रहा है कि प्रस्तावित कानून में गोवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना होगा. दूसरी ओर, अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा. योगी कैबिनेट ने मंगलवार को गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पास कर दिया. यह अध्यादेश 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा. यह अपराध दूसरी बार या उससे अधिक बार करने पर गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाई जाएगी.
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मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास पर कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अध्यादेश को लाने और उसके स्थान पर विधानमंडल में विधेयक पेश कर पुन: पारित कराये जाने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है. राज्य विधानमंडल का सत्र न होने के मद्देनजर इस अध्यादेश को लाने का फैसला किया गया.
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उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून, 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाने और गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है. इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी.
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