उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के Unlock 4.0 के दिशानिर्देशों को किया लागू

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र द्वारा जारी ‘अनलॉक 4’ (Unlock 4.0) के दिशानिर्देशों को मंगलवार को लागू करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति दे दी.

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Vineeta Mandal
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CM trivendra singh rawat

CM trivendra singh rawat ( Photo Credit : (फाइल फोटो))

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CoronaVirus Covid-19: उत्तराखंड सरकार ने केंद्र द्वारा जारी ‘अनलॉक 4’ (Unlock 4.0) के दिशानिर्देशों को मंगलवार को लागू करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी गतिविधियों को अनुमति दे दी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि स्कूल, कालेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधियों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन या ‘डिस्टेंस लर्निंग’ की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा. किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग करते हुए अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को अपनी यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा.

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रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज सीमा चेक पोस्टों पर आवश्यक रूप से देखे जाएंगे . इसके अलावा, अत्यधिक कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से सात दिन संस्थागत पृथक-वास केंद्र (Quarantine Centre) और फिर उसके बाद सात दिन घर पर पृथक-वास में रहना होगा . हालांकि, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को केवल 14 दिन घर पर पृथक-वास में रहना होगा .

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड आने के 96 घंटे पहले कराई गयी कोविड जांच में रोग मुक्त पाए गये लोगों को पृथक-वास से छूट दी जाएगी . इसके लिए इन लोगों को आवश्यक रूप से अपनी जांच रिपोर्ट वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

परिवार में किसी की मृत्यु या किसी अन्य जरूरी काम से सात दिन तक की छोटी अवधि के लिए उत्तराखंड आने वालों को भी पृथक-वास से मुक्त रखा जाएगा . हालांकि, इस दौरान उन्हें घर में रहना होगा और बाहर निकलने पर सभी प्रकार के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा . कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पालन सभी जिलों में जारी रहेगा जहां दस वर्ष से कम और 65 साल से उपर के बुजुर्ग को घर में रहने की सलाह दी गयी है . 

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