उत्तराखंड (Uttarakhand) आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 (Coronavirus Covid-19) के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देते हुए राज्य सरकार ने उन्हें आगमन पर अपनी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट दे दी है. इस संबंध में जारी संशोधत दिशानिर्देशों में प्रदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि उत्तराखंड में किसी होटल या होमस्टे में ठहरने से पहले पर्यटकों को अब अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 जांच रिपोर्ट देने की जरुरत नहीं है.
और पढ़ें: उत्तराखंड में एक मंत्री सहित तीन और विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित
उन्होंने कहा कि किसी होटल या होमस्टे में न्यूनतम दो दिन रहने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गयी है. बुधवार से अमल में आए इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवहन के किसी भी माध्यम से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अभी भी अपनी यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा.
इसके अलावा, होटल और रेस्तरां के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और अन्य निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. अगर कोई पर्यटक कोविड-19 से पीड़ित मिलता है तो होटल प्रबंधन जिला प्रशासन को तत्काल सूचित करेगा. होटल प्रबंधन और होमस्टे मालिकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरुप पर्यटकों की समय—समय पर रैंडम कोविड-19 जांच सुनिश्चित करनी होगी.
Source : Bhasha