नैनीताल हाईकोर्ट ने पर्यटन स्थलों पर कोविड नियमों के पालन में हो रही लापरवाही को लेकर उत्तरखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार धाम यात्रा को भी 18 अगस्त तक के लिए बैन कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर चारधाम यात्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों व वैक्सीनेशन को लेकर भी राज्य सरकार को जरूरी आदेश दिए हैं.
Source : News Nation Bureau