एसिड पीड़ितों के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सोमवार को कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों की मदद के लिये फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी जोड़ा है कि एसिड पीड़ितों को विकलांग कैटेगरी में शामिल कर सरकारी नौकरी में आरक्षण और पुनर्वास के लिये राज्य सरकार अलग से योजना बनाए।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने महिलाओं पर एसिड अटैक से जुड़े मामलों पर एफआईआर दर्जकर 7 दिन में जांच व आर्थिक रूप से मदद के लिए 1 लाख रूपये और हर महीने 7 हजार रूपये देने के निर्देश दिए हैं।
इसे भी पढ़ेंः बद्रीनाथ में हेलीकाप्टर क्रैश, हादसे में इंजीनियर की मौत
वहीं, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री के घायल पीड़ितों को 5 हजार रूपये महीना देने की भी बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पीड़ितों को तीन लाख की धनराशि भी देनी होगी।
सभी राज्यों की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau