देश में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) पर काबू पाने के लिए जोरशोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है. कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand govt) ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू (COVID19 curfew) को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 13 जुलाई को खत्म होना था. साथ ही कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूटें भी दी गई हैं. अब राज्य में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक लागू रहेगा. इस दौरान शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.
उत्तराखंड में कोरोना को लेकर ये हैं आदेश
- कोविड-19 के केसों को देखते हुए जिलाधिकारी फैसला ले सकते हैं और आवश्यकतानुसार अपने स्तर पर आदेश दे सकते हैं.
- कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा. लोगों से अपील है कि वह अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन जरूर लगवाएं.
- कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में कमी को देखते हुए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ शादी समारोह में 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं.
- अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी मिली है.
- सभी शिक्षण संस्थान अभी अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. साथ ही MBBS के चौथे और पांचवें साल, बीडीएस चौथे वर्ष और नर्सिंग तृतीय वर्ष चालू रहेगा.
- सभी कोचिंग संस्थान, जिनमें 18 साल से ऊपर के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, वह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
- सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी.
- राज्य के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए.
- राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. साथ ही स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- 24 घंटे सभी स्वास्थ्य सेवाएं चलेंगी. सभी नर्सिंग होम, क्लीनिक और टेलीमेडिसिन सेवाएं जारी रहेंगी.
Source : News Nation Bureau