Uttarakhand: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का ऐलान किया है जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के तहत हुई है. सरकार ने ऐसे 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए अधिसूचना जारी की है. जिसमें सरकार ने कर्मचारियों से पुरानी पेंशन लेने के लिए 15 फरवरी तर विकल्प मांगा है. ये भी पढ़ें: कैश-फॉर-क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी, CBI जांच के आदेश
केंद्र ने दिया था आदेश
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों पुरानी पेंशन बहाली के लागू होने तक के विज्ञापनों के हिसाब से कर्मचारियों को लाभ देने का आदेश जारी किया था. केंद्र के इस आदेश के बाद धामी कैबिनेट ने ऐसे कर्मचारियों को लाभ देने का निर्णय लिया है, जिनकी नियुक्ति एक अक्तूबर 2005 से पूर्व तक के विज्ञापनों के मुताबिक हुई है.
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6200 कर्मचारियों को मिल सकता है पुरानी पेंशन का लाभ
राज्य के जिन 6200 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है उनकी भर्ती का विज्ञापन तो पहले जारी किया गया था लेकिन नियुक्ति एक अक्टूबर 2005 के बाद हुई थी. जिसके लिए अब सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में नई पेंशन योजना के अधीन आ रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पूर्व के विज्ञापन के तहत हुई है तो वे पुरानी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे कर्मचारियों को 15 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा.
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अधिसूचना के साथ जारी किया गया फार्म
सरकारी अधिसूचना के साथ एक फार्म भी जारी किया गया है. जिसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, विभाग के नाम के अलावा विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम और विज्ञप्ति की तिथि के साथ विभाग में नियुक्ति की तिथि, विभाग में योगदान की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि आदि जैसी जानकारियां मांगी गई हैं.
HIGHLIGHTS
- उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
- धामी सरकार ने जारी की अधिसूचना
- 15 फरवरी तक विकल्प चुनने का दिया गया समय
Source : News Nation Bureau